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राजपाल यादव को बड़ा झटका , कोर्ट के फैसले से मची हलचल

Bollywood News: 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली/शाहजहांपुर। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें जेल भेज दिया गया।

यह मामला वर्ष 2010 का है। आरोपों के अनुसार अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए दिल्ली स्थित मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। कंपनी के मालिक शाहजहांपुर के उद्योगपति माधव गोपाल अग्रवाल बताए जाते हैं।

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार निर्धारित समय पर ऋण की राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद भुगतान के लिए जारी किए गए चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने अभिनेता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया।

मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने अपील की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राजपाल यादव की अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें अदालत के आदेश के अनुसार जेल भेज दिया गया।

यह मामला एक बार फिर फिल्म उद्योग और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कानूनी मामलों को लेकर चर्चा में आ गया है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

«नोट: यह समाचार उपलब्ध न्यायिक जानकारी और अदालत की कार्यवाही पर आधारित है। मामले में आगे की किसी भी कानूनी कार्रवाई या आदेश के अनुसार स्थिति बदल सकती है।»

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Author: Liveupweb

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