1 वर्ष पूर्व बलवा व मारपीट के मामले में नगर निगम के पूर्व उप सभापति, वर्तमान व पूर्व पार्षदगण दोषमुक्त*
तत्कालीन नगर आयुक्त ने वर्ष 2004 में दर्ज कराया था मुकदमा
वाराणसी। 21 वर्ष पूर्व नगर निगम में सदन की बैठक के दौरान बलवा व मारपीट के मामले में आरोपित पूर्व उपसभापति, वर्तमान पार्षद व पूर्व पार्षदों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने सोनारपुरा निवासी पूर्व उप सभापति शैलेंद्र यादव उर्फ बिल्लू, वर्तमान पार्षद राजेश कुमार यादव उर्फ चल्लू, पूर्व पार्षदगण ओमप्रकाश सिंह एवं भरत लाल को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव गुड्डू, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
21 वर्ष पूर्व बलवा व मारपीट के मामले में नगर निगम के पूर्व उप सभापति, वर्तमान व पूर्व पार्षदगण दोषमुक्त*
तत्कालीन नगर आयुक्त ने वर्ष 2004 में दर्ज कराया था मुकदमा

वाराणसी। 21 वर्ष पूर्व नगर निगम में सदन की बैठक के दौरान बलवा व मारपीट के मामले में आरोपित पूर्व उपसभापति, वर्तमान पार्षद व पूर्व पार्षदों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने सोनारपुरा निवासी पूर्व उप सभापति शैलेंद्र यादव उर्फ बिल्लू, वर्तमान पार्षद राजेश कुमार यादव उर्फ चल्लू, पूर्व पार्षदगण ओमप्रकाश सिंह एवं भरत लाल को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव गुड्डू, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।








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