निर्वाचन आयोग भारत ने अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर संज्ञान लिया
भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ, काशी क्षेत्र के संयोजक अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा निर्वाचन आयोग भारत को भेजे गए पत्र पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए NGS24N071025452200संदर्भ संख्या के अंतर्गत शिकायत को पंजीकृत किया है। आयोग ने अपने ईमेल पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त शिकायत संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित की गई है तथा शीघ्र कार्यवाही हेतु इसे प्राथमिकता पर लिया जा रहा है।

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आयोग को यह सुझाव दिया गया था कि—
1. मतदाता की पहचान वोट डालने से पूर्व वोटर आईडी/आधार कार्ड के फोटो से प्रत्यक्ष चेहरे के मिलान द्वारा सत्यापित की जाए।
2. विशेष रूप से पर्दानशीं या बुर्कानशीं महिलाओं के मामलों में महिला अधिकारी द्वारा पहचान सत्यापन किया जाए।

3. यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 एवं 100, तथा निर्वाचन नियमावली, 1961 के नियम 49H एवं 49L के अनुरूप है।
निर्वाचन आयोग को भेजे गए इस पत्र में अधिवक्ता शशांक ने यह भी उल्लेख किया था कि मतदान केंद्रों पर सत्यापन की यह प्रक्रिया लागू होने से फर्जी मतदान की संभावना समाप्त होगी और जनता का विश्वास निर्वाचन प्रक्रिया में और सुदृढ़ होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रस्ताव को संज्ञान में लेना एक स्वागतयोग्य कदम है, जिससे भारत में मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन की दिशा में एक और सार्थक पहल होने की संभावना प्रकट होती है।








Users Today : 5
Users Yesterday : 28