March 23, 2026 12:03 pm

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विवाहिता ने अपने पति, सास,ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया दर्ज

विवाहिता ने अपने पति, सास,ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया दर्ज

 

राजातालाब।स्थानीय थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में शनिवार को एक विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और दूसरी शादी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पति, सास-ससुर और दूसरी महिला को नामजद किया गया है।प्रार्थिनी नगीना देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसका विवाह वर्ष 2013 में हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के बाद कुछ ही दिनों में ससुराल पक्ष द्वारा कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बावजूद वह सब कुछ सहते हुए परिवार को संभालती रही। बाद में पति उसे अपने साथ सूरत ले गया, जहां कई वर्षों तक रहने के दौरान वर्ष 2017 में पुत्र और 2019 में पुत्री का जन्म हुआ। महिला का आरोप है कि दोनों बच्चों के जन्म के समय इलाज का पूरा खर्च उसके मायके पक्ष ने उठाया, जबकि ससुराल से कोई सहयोग नहीं मिला।पीड़िता के अनुसार, दूसरी संतान के जन्म के बाद पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया और उसने खर्च देना बंद कर दिया। उसे बच्चों के साथ ससुराल में छोड़ दिया गया, जहां वह सास और ससुर के साथ रहकर किसी तरह जीवन यापन करती रही। इसी बीच 25 अगस्त 2025 को पति अचानक एक अन्य महिला राधा अमरजीत राजपूत सिंह और उसकी छोटी बच्ची के साथ घर पहुंचा और बताया कि उसने वर्ष 2023 में दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर महिला विरोध करने लगी तो आरोप है कि पति संजय पटेल, ससुर छांगुर पटेल और सास कुमारी देवी ने मिलकर उस पर दबाव बनाया और कहा कि यदि उसे घर में रहना है तो 10 लाख रुपये लाकर दे अन्यथा उसे और उसके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा।आरोप है कि विरोध करने पर सभी लोगों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की और लगातार गाली-गलौज करते हुए प्रताड़ित किया। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस तक मामला पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद उत्पीड़न नहीं रुका और उसे घर से निकालने का प्रयास किया जाता रहा। महिला ने आशंका जताई है कि उसके और उसके बच्चों के साथ किसी भी समय गंभीर घटना हो सकती है।थाना राजातालाब पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति संजय पटेल, ससुर छांगुर पटेल, सास कुमारी देवी और राधा अमरजीत राजपूत सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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Author: Liveupweb

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