Home » उत्तर प्रदेश » हुक्का बार संचालकों को हाईकोर्ट का झटका, कहा- ‘मौलिक अधिकार नहीं’

हुक्का बार संचालकों को हाईकोर्ट का झटका, कहा- ‘मौलिक अधिकार नहीं’

हुक्का बार संचालकों को हाईकोर्ट का झटका, कहा- ‘मौलिक अधिकार नहीं’

 

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हुक्का बार संचालकों को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि हुक्का बार चलाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने माना कि जनस्वास्थ्य के हित में राज्य सरकार हुक्का बारों पर प्रतिबंध या कड़े नियंत्रण लगा सकती है।


यह टिप्पणी हुक्का बार संचालकों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें कार्रवाई और बंदी को चुनौती दी गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया।

Liveupweb
Author: Liveupweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *