दलित उत्पीड़न व प्राणघातक हमले के आरोपी को मिली जमानत
️वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी- एसटी, एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने दलित उत्पीड़न व प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। सरैया, थाना जैतपुरा निवासी आरोपी फैसल अली को 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता धनंजय पांडे और शादाब अहमद ने पक्ष रखा।
️अभियोजन पक्ष के अनुसार भैरो सरैया निवासी वादी विशाल सोनकर ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि वह 2 जून 2025 को शाम 4.30 बजे सरैयाँ बजार से होकर भालू बन्दर तकीया से जा रहा था। तभी पिछे एक पिकप गाडी ने उसके बगल आते ही गाली गलैज करने लगा जब उसने मना किया की गाली क्यों दे रहे हो तब उसने गाड़ी से उतर कर अपने तीन चार पाँच साथीयो को और बुलाकर उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दैरान उन लोगो ने लाठी डन्डे राड आदि से उसके साथ मार पिट किया जिससे उसके सर पर गम्भीर चोट आई, उसमें से एक आदमी ने जान से मारने की नियत से उसके सर पर वार किया जिससे उसे इतनी चोट आयी कि वह चक्कर खा कर गिर गया और उसे कुछ दिखाई नहीं दें रहा था मारपीट के दौरान उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
