गैंगेस्टर मामले में चार आरोपी दोषमुक्त, पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुआ था जानलेवा हमला
वाराणसी। कैंट थाने के गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने आरोपित संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में संदीप सिंह और संजय सिंह रघुवंशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह व वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

बता दें कि 4 अक्टूबर 2002 को जौनपुर के पूर्व सांसद व तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ सफारी गाड़ी से एक मरीज को देखकर वापस जौनपुर लौट रहे थे। वह जैसे ही कैंट थानान्तर्गत नदेसर क्षेत्र में स्थित टकसाल सिनेमा हाल के समीप पहुंचे, तभी बोलेरो गाड़ी से अभय सिंह अपने 4-5 साथियो के साथ उतरे और ललकरते हुये साथियों के साथ धनंजय सिंह को जान से मारने की नियत से अंधाधुंध गोली चलाने लगे। इस घटना में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह, गनर, ड्राइवर समेत अन्य लोग घायल हो गए। वहीं अचानक गोलियां चलने से वहाँ भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। सूचना पाकर तत्काल मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल में भर्ती कराया। इस बीच मौके से सभी हमलावर फरार हो गये। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह, बाहुबली एमएलसी विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने संदीप सिंह संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।








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