आत्महत्या के लिए उकसाने, डकैती व बरामदगी के मामले में पति-पत्नी व बेटा-बेटी को मिली जमानत
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, द्वितीय) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने, डकैती व बरामदगी के मामले में पति-पत्नी और बेटा बेटी को जमानत दे दी। ब्रह्म घाट थाना कोतवाली निवासी पिता संतोष वर्मा, पत्नी मीरा वर्मा, पुत्र अमन वर्मा व पुत्री खुशी वर्मा को 50-50 हजार रुपये की दो जमनाते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी, वरुण प्रताप सिंह व अमित द्विवेदी ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी रेखा सामन्त ने 07 अगस्त 2025 को कोतवाली थाने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसका पुत्र शुभम सामन्त (बिट्टू सामन्त) उसके साथ ही निवास करता है तथा सोने के आभूषण का कारखाना चलाता है। 6 अगस्त 2025 को हनी और उनके मामा मोनू सेठ उसके निवास स्थान पर आये तथा उसको पुत्र को डरा धमका रहे थे तथा जबरजस्ती उसके बड़े पुत्र और पत्नी से लिखवाया जो उसका मरा पुत्र से भी लिखवाया 400 ग्राम 15 दिन में देने का समय दिया उसके बाद संतोष उसकी पत्नी उनका लड़का लड़की उसमे एक लंड़का और उनका मामा था एक अन्य लोग भी थे संतोष के पत्नी ने ज्यादा टॉरचर किया सब लोग मिलकर उसके पूरा घर ढूढा ढाढी किये तथा जबरजस्ती घर में घूम घूम कर पूरी तलाश लिये उसका आभूषण तथा नकद डेड लाख रुपये तथा ढाइसौ ग्राम के ऊपर सोना था तथा चांदी सब ले गये बहु का दराज तोड़कर उसका भी समान ले गये जेवर तथा नकदी सब जबरदस्ती लूट कर ले गये तथा उसके पुत्र पती तथा उसे बुरी तरह धमकाया 11-12 बजे के आस पास आये थे तथा स्त को 11 बजे सारा समान जबरजस्ती ले गये। इन सब कारण से उसका पुत्र शुभम सामन्त बुरी तरह आहत हो गया तथा दिमागी रूप से परेशान हो गया उसने इन सब बातों से आहत होकर 07 अगस्त 2025 को लगभग 2 बजे जहर खाकर आत्महत्या कर ली।








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