मांस विक्रेताओं पर नगर निगम ने लगाया जुर्माना
-रेवड़ी तालाब और पितरकुंडा के चार दुकाननों के खिलाफ कार्रवाई लापरवाह दुकानदारों से निगम की टीम ने वसूला 35 हजार रुपये का जुर्माना
-सावन भर जारी रहेगा सघन जांच अभियान, शहर में खुली दुकानों पर सख्त नजर
वाराणसी : पवित्र सावन माह के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में मीट, मछली और मुर्गे की दुकानों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को नगर निगम की विशेष प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिबंध के बावजूद दुकानें खोलकर मांस बेच रहे विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया।

नगर निगम की टीम ने मुख्य रूप से पितरकुंडा और रेवड़ी तालाब क्षेत्र में गहन जांच की। अभियान के दौरान रेवड़ी तालाब में दो और पितरकुंडा क्षेत्र में दो दुकानें नियमों का उल्लंघन करते हुए खुली पाई गईं। प्रतिबंधात्मक आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे इन चार दुकानदारों पर गाज गिरी। निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान संचालकों से कुल 35 हजार रुपये का नकद जुर्माना वसूला और उन्हें भविष्य में सावन के दौरान दुकान न खोलने की सख्त हिदायत दी। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा. विजय अमृतराज ने साफ किया है कि सावन के दौरान जनभावनाओं और धार्मिक पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आगामी दिनों में भी शहर के अलग-अलग वार्डों और बाजारों में इस तरह का औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि कोई दुकानदार दोबारा नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया, तो जुर्माना व विधिक कार्रवाई की जाएगी।








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