चर्चित मणिकर्णिका घाट पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आठ आरोपितों को मिली जमानत
वाराणसी। चर्चित मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आए युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आठ आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने मीरघाट, दशाश्वमेध निवासी आरोपित शिवम चौधरी, शनि चौधरी, संदीप चौधरी उर्फ गोलू, अनिल चौधरी, यश चौधरी, वीरभद्र उर्फ बेलभद्र के साथ ही खानपुर, गाजीपुर निवासी रविशंकर चौधरी व जंसा निवासी बादल चौधरी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी पर पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रामगढ़, चंदौली निवासी वादी मुकदमा रमेश सिंह ने 10 अक्टूबर 2026 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 09 अक्टूबर 2026 को अपने बहनोई स्व. बंशनारायण सिंह के अन्तिम संस्कार में मणिकर्णिका घाट पर आये हुये थे। उसी दौरान गोपपुर, चोलापुर निवासी उनके भांजे अभिषेक सिंह से मणिकर्णिका घाट पर मौजूद कुछ लोग से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। जिसके बाद वे लोग उसके भांजे को जान से मारने की धमकी देते हुये लाठी-डंडो से जानलेवा हमला करते हुए मारने-पीटने लगे। जिससे उसका भांजा बेहोश हो गया। बेहोशी की अवस्था में उसको बीएचयू ट्रामा सेंटर इलाज के लिए ले जाया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हमलावर मौके से फरार हो गये। वहाँ पर मौजूद लोगों से पता करने पर कुछ हमलावरों का नाम पता चला है, जिसमें ऋषिकेश, बादल चौधरी, गोलू, शनि चौधरी, गुडू चौधरी, अनिल चौधरी व अन्य लोगों थे। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।







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