लूट के मामले में आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी। सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने लूट के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। रानीगंज (प्रतापगढ़) निवासी आरोपी गुफरान को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व राजीव कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सुनील कुमार यादव 27 अगस्त 2025 को रिफाइण्ड लादकर लखन्दुर गया था। वहीं माल उतारकर एटीबुरी नागपुर से रूई लादकर विराटनगर नेपाल के लिए 2 सितंबर 2025 को चला और 5 सितंबर 2025 को वाराणसी रिंग रोड पर स्थित पुल पर सुबह करीब 04.30 बजे गाड़ी खड़ी कर सो रहा था कि दो व्यक्ति आये और आगे चलने के लिए कहकर गाड़ी में बैठ गये तथा बताये कि आगे दो लोग और है वह भी चलेंगे। वादी का फोन लेकर उसके मोबाइल से 21,000/-रूपया ट्रांसफर कर लिये। आगे दो व्यक्ति मिले, चारों उतरकर चले गये। जाने के बाद उसे पता चला कि उसके ट्रक में रखा सीट के पीछे 40,000/-रूपया चोरी कर लिये और उसका व उसके साथ ट्रक ड्राइवर धर्मेन्द्र गौड़ का मोबाइल भी अपने साथ लेकर चले गये।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो 11 सितंबर 2025 को आरोपी दीपक सिंह और गुफरान को गिरफ्तार किया। दीपक के पास से मोबाईल, 2000 रूपये नगद, एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया तथा आरोपी गुफरान के पास से 3000 रुपये, मोबाइल और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।








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