श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0सं0-28/2009 धारा 147,504,506,427 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट के मामले में 06 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 25.03.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-28/2009 धारा 147,504,506,427 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट के मामले में 06 नफर अभियुक्त 1.रविन्द्र ओझा पुत्र यमुना ओझा 2. बृजेश्वर चौबे पुत्र देवेन्द्र चौबे 3. अमित सिंह पुत्र धर्मराज सिंंह 4. अजय सिंह पुत्र धर्मनाथ सिंह 5. प्रभात सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह 6. शिव कुमार यादव पुत्र सोमारू यादव समस्त निवासी बाबुबेल थाना हल्दी को मा0 विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी ) अपर सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-
धारा 147 भादवि में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्द पाते हुये 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 / (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 427 भादवि में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्द पाते हुये 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 / (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 504 भादवि में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्द पाते हुये 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 / (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

धारा 506 भादवि में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्द पाते हुये 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 / (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 3(1)10 एससी एसटी एक्ट में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्द पाते हुये 03 वर्ष का साधारण कारावास व 17,000 / (सत्रह हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी को सरकारी आवास मिला था और वादिनी नियत जगह पर आवास का निर्माण करवा रही थी तभी उपरोक्त अभियुक्त गण द्वारा वादिनी से मारपीट की गयी । जिस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
अभियोजन अधिकारी- श्री अजय कुमार राय







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