लखनऊ: 19 साल पुराने शत्रुघ्न सिंह-जितेंद्र त्रिपाठी दोहरे हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपी बरी

लखनऊ में वर्ष 2007 में हुए चर्चित शत्रुघ्न सिंह उर्फ छोटू और उनके नौकर जितेंद्र त्रिपाठी के दोहरे हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। करीब 19 साल तक चले इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
मामले की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए कोर्ट ने गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह को राहत देते हुए उन्हें निर्दोष करार दिया। अदालत ने इस केस में नामजद अन्य आरोपियों-रविंद्र उर्फ रज्जू, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही और फिरोज अहमद—को भी आरोपमुक्त कर दिया।
गौरतलब है कि 31 मार्च 2007 को बाजारखाला थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल टेंट हाउस में घुसकर शत्रुघ्न सिंह उर्फ छोटू और उनके कर्मचारी जितेंद्र त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय शहर में सनसनी फैला दी थी और मामला राजनीतिक व आपराधिक दृष्टि से काफी चर्चाओं में रहा।
लंबी न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों की कमी और आरोप साबित न हो पाने के आधार पर सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।








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