हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 70 हजार जुर्माना

लोहता:वाराणसी। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना लोहता क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14, वाराणसी ने मंगलवार, 09 जून 2026 को अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। थाना लोहता में पंजीकृत मु0अ0सं0 0309/2020 धारा 302, 201 भादवि के तहत अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. नखडू राम, निवासी ग्राम भिटारी, थाना लोहता पर हत्या कर साक्ष्य मिटाने का आरोप था। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और कोर्ट में मजबूत पैरवी के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निरंतर निर्देशन और समीक्षा में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह कार्रवाई हुई। विवेचना और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से अपराधी को सजा दिलाने में सफलता मिली।इस अभियोग में अभियुक्त को सजा दिलाने में एडीजीसी क्रिमिनल श्री रोहित मौर्य, विवेचक निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह, पैरोकार का0 रवीन्द्र कुमार सरोज थाना लोहता और कोर्ट मोहर्रिर का0 आशुतोष राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।








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