हवाई फायरिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर को बचाने में जुटी सिगरा पुलिस, पीड़ित के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा वाराणसी। सिगरा पुलिस का शुक्रवार को अनोखा कारनामा उस समय देखने को मिला जब हिस्ट्रीशीटर द्वारा खुलेआम बेखौफ की गई हवाई फायरिंग के खिलाफ राजा सोनकर ने शिकायत दिया, तो पुलिस ने उल्टा देह व्यापार करने वाली महिला की तहरीर पर राजा सोनकर के खिलाफ ही असंज्ञेय धाराओ में 173 बीएनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात हिस्ट्रीशीटर ने खुलेआम बेखौफ होकर असलहा से फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दिया। जिसके खिलाफ क्षेत्र के रहने वाले राजा सोनकर ने पुलिस को तहरीर दिया। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर का पीछा कर गैर जनपद से उसकी देह व्यापार करने वाली महिला मित्र को हिरासत में ले लिया और उस देह व्यापार करने वाली महिला मित्र की तहरीर पर उल्टा पीड़ित राजा सोनकर के खिलाफ ही मारपीट के साधारण मुकदमे को एफआईआर दर्ज कर लिया।
राजा सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने असलहा से गोली फायर करने की शिकायत को बीएनएसएस की धारा 191(2) में दर्ज कर खानापूर्ति कर दिया, जो असंज्ञेय अपराध है।
विधि विशेषज्ञो की माने तो असंज्ञेय अपराध को बीएनएसएस की धारा 174 में दर्ज किया जा सकता है। और बन्दुक से गोली फायर होने सम्बन्धी अपराध को बीएनएसएस की धारा 191(3) के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।








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