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पॉक्सो एक्ट: दोषी राजेश शर्मा को 3 वर्ष की कैद

पॉक्सो एक्ट: दोषी राजेश शर्मा को 3 वर्ष की कैद
– 6 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– अर्थदंड की धनराशि में से 3 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
–  करीब साढ़े 7 वर्ष पूर्व घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला

सोनभद्र। करीब साढ़े 7 वर्ष पूर्व घर मे घुसकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश शर्मा को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 6 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 3 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र  निवासी एक व्यक्ति ने रायपुर थाने में 18 जून 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सुबह 7:30 बजे वह अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने घर का खपरैल लेने गया था उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी तभी राजेश शर्मा पुत्र रामवृक्ष शर्मा निवासी पनिकप खुर्द, थाना रायपुर, जिला सोनभद्र घर में घुस गया और बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा तथा उसे मोबाइल देने लगा कि इससे खूब बात होगी। जब बेटी ने मोबाइल लेने से इनकार किया तो वह अकेला पाकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब बेटी चिल्लाने लगी तो वह भागने का प्रयास किया तभी वह अपनी पत्नी के साथ आ गया और राजेश शर्मा को पकड़ लिया। कुछ ही देर में राजेश शर्मा के घर के लोग लाठी डंडा लेकर आ गए और गाली देते हुए जान मारने की धमकी देने लगे। आसपास और गांव घर के लोग मौके पर आ गए तब वे लोग चले गए।आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने  एफआईआर दर्ज कर  मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में राजेश शर्मा के विरूद्ध  चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, 8 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी

 


राजेश शर्मा(38) वर्ष को 3 वर्ष की कठोर कैद एवं 6 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 3 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि,नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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Author: Liveupweb

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रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी रेवसा रिंग रोड के समीप मंगलवार शाम मिला करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव काफी प्रयास के बाद भी नहीं हो सकी पहचान, पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया शव चंदौली।

रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी रेवसा रिंग रोड के समीप मंगलवार शाम मिला करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव काफी प्रयास के बाद भी नहीं हो सकी पहचान, पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया शव चंदौली। अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव में रिंग रोड के समीप रेलवे क्रॉसिंग के बगल मंगलवार शाम अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी अलीनगर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। अज्ञात शव मिलने की खबर क्षेत्र में फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस अब मृतक की पहचान के साथ उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह रेलवे क्रॉसिंग के पास कैसे पहुंचा, इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल, चंदौली स्थित पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया है। पुलिस मृतक की पहचान कराने के लिए प्रयासरत है। पहचान होने के बाद नियमानुसार शव स्वजन को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी।