दहेज प्रताड़ना में सास, ससुर और ननद को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को मारने-पीटने और प्रताड़ित करने के मामले में सास, ससुर और ननद को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने विरार पश्चिम, मुंबई निवासी सास पुष्पा पाण्डेय, ससुर जितेंद्र पाण्डेय और ननद शताक्षी पाण्डेय को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व ओपी यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी पारूल सिंह ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादिनी पारूल सिंह का विवाह जितेंद्र पाण्डेय के पुत्र शिवम जितेन्द्र पाण्डेय के साथ 08 फरवरी 2023 को हुआ। विवाहिता जब विदा होकर अपने ससुराल गई तो दहेज में कम पैसे को लेकर ससुराल वाले ताना मारने के साथ ही उसे मारने-पीटने, खाना न देने, भूखे रखने अनेक प्रकार की यातना/प्रताड़ना देने लगे। इस दौरान वादिनी की सास पुष्पा पाण्डेय, ननद शतक्षी पाण्डेय (आस्था), ससुर जितेन्द्र पाण्डेय व पति शिवम जितेन्द्र पाण्डेय वादिनी को प्रताड़ित करते, मारते पीटते एवं दबाव बनाते रहे कि अपने मायके से चौदह लाख रूपये या KIA कार लाओ। उस दौरान वादिनी गर्भवती थी और उसे गर्भपात कराने के लिए बाध्य करने लगे और इन्कार करने पर, सभी लोग वादिनी को मारने पीटने लगे और उसे घर से निकाल दिये। जिसके बाद जिस पर वादिनी की मां, दादा एवं बड़े पापा 14 जनवरी 2024 को वादिनी मुकदमा के ससुराल आये तथा काफी समझाये व उनकी मांगो के लिए अपनी मजबूरियों का हवाला देते हुए तीन लाख रूपया नकद दिये, जिस पर वादिनी को ससुराल में रहने दिया गया। इस बीच 14 अगस्त 2024 को हृदयघात से वादिनी के दादा डॉक्टर जय प्रकाश सिंह का निधन हो गया। जिस पर वादिनी के पति अपनी एक महिला मित्र दीपिका दयाल को लेकर घर चले आये और कहने लगे कि वह उनके साथ वर्कआउट करती है और अब वादिनी के पति दीपिका दयाल के साथ ही रहेगी। वादिनी के विरोध करने पर दीपिका चिल्लाने लगी और भद्दी भद्दी गाली देने लगी और कही कि वादिनी को जान से मार देगी। जिस पर उसके पति ने वादिनी को 13 अक्टूबर 2024 को मायके भेज कर छोड़ दिया गया है और तब से वह मायके में ही रह रही है।








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