December 4, 2025 9:10 pm

Home » liveup » भ्रष्टाचार में अवकाश प्राप्त सीओ को अग्रिम जमानत

भ्रष्टाचार में अवकाश प्राप्त सीओ को अग्रिम जमानत

भ्रष्टाचार में अवकाश प्राप्त सीओ को अग्रिम जमानत

 

 

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रथम अवधेश कुमार की अदालत ने आय से सापेक्ष 80.31 प्रतिशत अधिक आय अर्जित करने के आरोप में घिरे अवकाश प्राप्त पुलिस क्षेत्राधिकारी कृष्ण सिंह बघेल को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने अपने सहयोगियों शादाब अहमद, आशुतोष पाठक और संजय पटेल के साथ पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शासन के आदेश पर हुई जांच में पाया गया कि आरोपी कृष्ण सिंह बघेल, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, सदर बलिया (अब सेवानिवृत्त), ने 1 नवम्बर 1997 से 31 दिसम्बर 2011 के बीच वैध आय 30.18 लाख रुपये के मुकाबले 24.24 लाख रुपये अधिक व्यय किया। यह कुल आय का 80.31 प्रतिशत अधिक पाया गया। न जांच रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी द्वारा मकान – निर्माण, वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, बीमा 5 पॉलिसियों, बच्चों की शिक्षा, विवाह और 5 मोबाइल खर्च समेत कुल 54.43 लाख रुपये का व्यय किया गया। अभियोजन ने इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (ख) व 13 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध बताया था।

Liveupweb
Author: Liveupweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *