जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर रूपया हड़पने के मामले में नीलगिरी इन्फ्रा सिटी के के निदेशक की जमानत अर्जी हुई ख़ारिज जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर रूपया हड़पने के मामले में नीलगिरी इन्फ्रा सिटी के निदेशकगण अभियुक्त विकास सिंह, ऋतु सिंह व प्रदीप यादव की जमानत अर्जी जिला एवम् सत्र न्यायाधीश वाराणसी श्री जयप्रकाश तिवारी ने खारिज किया। ज्ञातव्य है कि वादी मुकदमा राहुल केशरी ने जमीन देने के नाम पर 19,92000/ ले लिए जाने व जमीन न देकर धोखाधड़ी किए जाने के आरोप में थाना जैतपुरा वाराणसी में अपराध संख्या- 237/2022 धारा: 409,420 आईपीसी कायम कराया था । अभियुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय से अन्तरिम जमानत की सुविधा मिली थी जिसे समाप्त कर दिए जाने के उपरान्त मामले की विवेचना कर रही थाना चेतगंज की पुलिस ने तीनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिनकी जमानत याचिका इस मामले सहित कुल सात मामलों में निरस्त कर दी गई। जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्तागण विवेक शंकर तिवारी व शादाब अहमद ने किया।
