अब्बास अंसारी की अपील खारिज, हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा बरकरार।
मऊ में हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए गए सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। सजा के खिलाफ दायर की गई उनकी अपील शनिवार शाम खारिज कर दी गई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर/एमपी-एमएलए कोर्ट) राजीव कुमार वत्स ने शाम 5 बजे सुनवाई करते हुए अब्बास अंसारी की अपील को खारिज कर दिया, जिससे उनकी दो साल की सजा अब भी प्रभावी रहेगी।
यह मामला अब्बास अंसारी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है, जिसे लेकर उन्हें पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है।








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