December 5, 2025 12:45 am

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डीएम की अध्यक्षता में वाराणसी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक के निर्वाचक नामावलियों के संबंध में अर्हता तिथि 01.11.2025 से प्रारम्भ हो पुनरीक्षण कार्य तथा मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव के संबंध में बैठक हुआ

डीएम की अध्यक्षता में वाराणसी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक के निर्वाचक नामावलियों के संबंध में अर्हता तिथि 01.11.2025 से प्रारम्भ हो पुनरीक्षण कार्य तथा मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव के संबंध में बैठक हुआ

बैठक में आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक द्वारा वर्चुअली प्रतिभाग किया गया

समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं पदनामित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहे मौजूद

समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गयी एवं भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया गया

वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाराणसी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक के निर्वाचक नामावलियों के संबंध में अर्हता तिथि 01.11.2025 से प्रारम्भ हो पुनरीक्षण कार्य तथा मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं पदनामित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ शनिवार को कमिश्नरी सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। उक्त आयोजित बैठक में आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक द्वारा वर्चुअली प्रतिभाग किया गया। बैठक के दौरान आयुक्त एस. राजलिंगम द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद वाराणसी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों/मतदेय स्थलों की तैयारी एवं अर्हता तिथि 01.11.2025 के आधार पर 30 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ हो रहे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गयी एवं भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया गया।
आयुक्त एस. राजलिंगम द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को स्नातक निर्वाचन में पंजीकृत होने के लिए आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है, 01 नवम्बर, 2025 से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। तीन वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख से किया जाएगा, जब से विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया था। थोक में जमा कराए गए आवेदनों, चाहे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाया गया हो या डाक द्वारा, पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समावेशन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। संस्थाओं के अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों के आवेदन अग्रेसित कर सकते हैं। किसी कुटुम्ब का एक सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों के फार्म-18 जमा करवा सकता है तथा प्रत्येक सदस्य के संबंध में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा या आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित दस्तावेज अपर नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित करवाकर जमा करेगा।

 

यदि आवेदक अपने आवेदन को
व्यक्तिगत तौर से ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 या पदनामित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह उसके समक्ष मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/मार्कशीट प्रस्तुत करेगा। अधिकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/मार्कशीट या अपेक्षित दस्तावेज की जांच करेगा और स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात “मूल से सत्यापित किया और सही पाया” या “मूल से सत्यापित किया और सही नहीं पाया गया” लिखेगा। आवेदन डाक द्वारा भी ई0आर0ओ0 ए0ई0आर0ओ0 या पदनामित अधिकारी को भेजे जा सकते है, इन आवेदनों के साथ आवेदन की डिग्री/ डिप्लोमा प्रमाण पत्र/मार्कशीट या अन्य अपेक्षित दस्तावेज की प्रति संलग्न होनी चाहिए। जिसे पदनामित अधिकारी/अपर पदनामित अधिकारी/सम्बन्धित जिले के राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/मार्कशीट या अन्य अपेक्षित दस्तावेज से विधिवत रूप से मिलान करके सत्यापित किया गया हो, संलग्न होनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बनने के सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है, निवार्चक नामावली में शामिल होने का पात्र होने लिए 01 नवम्बर, 2025 से तत्काल पहले छः वर्षों के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए राज्य के भीतर ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य में लगा हो जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो। विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में अध्यापन में किसी व्यक्ति का पूर्ववर्ती छः वर्षों के भीतर कम से कम तीन वर्ष के लिये परिनियोजन या एक सतत अविधि में या विच्छिन्न अवधियों में हो सकता है और यह भी कि परियोनियोजन एक संस्था या एक से अधिक संस्थानों में हो सकता है, किन्तु ऐसी भी संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट होनी चाहिए। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति जो एक या अधिक विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थाओं में तीन वर्ष की कुल अवधि के लिये शिक्षण कार्य से इस तरह जुड़ा रहा हो, वह इन संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियमित आधार या तदर्थ आधार पर नियोजित रहा हो लेकिन उसे संपूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए (भले ही वहाँ संस्वीकृत पद न हो) तथा अंशकालिक आधार पर परिनियोजित नहीं हो क्योंकि शिक्षण में तीन वर्ष के परिनियोजन की शर्त एक अंशकालिक शिक्षक द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। अंशकालिक शिक्षक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावलियों में पंजीयन के पात्र नहीं है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा फार्म-19 में किये जाने वाले आवेदन के साथ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा यह प्रमाणित करते हुए दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि शिक्षक के रूप में सम्बन्धित व्यक्ति की नियुक्ति अन्तिम पूर्ववर्ती छः वर्षों के अन्दर कुल तीन वर्ष की है। कोई भी व्यक्ति जो आवेदन में ऐसा वक्तव्य या घोषणा करता है जो कि मिथ्या है और जिसे वह जानता या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं करता है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। फार्म-19 के मुद्रित आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते है अथवा हाथ से लिखे हुए, टंकित, साइकलोस्टाइल किए हुए या निजी तौर पर मुद्रित फार्म भी स्वीकार किये जाएगें।

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Author: Liveupweb

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