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वाराणसी: जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी ने सिगरा के दरोगा पंकज पांडेय व कांस्टेबल धीरेंद्र दीक्षित को किया तलब

वाराणसी: जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी ने सिगरा के दरोगा पंकज पांडेय व कांस्टेबल धीरेंद्र दीक्षित को किया तलब

वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय, वाराणसी से एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है। चर्चित रशीद प्रकरण में न्यायालय ने थाना सिगरा में तैनात दरोगा पंकज पांडेय तथा माताकुंड चौकी के कांस्टेबल धीरेंद्र कुमार दीक्षित के विरुद्ध विधिवत नोटिस जारी करते हुए दोनों को 11 फरवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।यह नोटिस रशीद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक रिवीजन को स्वीकार किए जाने के पश्चात जारी किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने रिवीजन को सुनवाई योग्य मानते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर कानूनी प्रश्न पाए और विपक्षी पुलिसकर्मियों को जवाब तलब किया।

 

 

इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला द्वारा की गई प्रभावशाली, सुस्पष्ट एवं विधिक रूप से मजबूत बहस को निर्णायक माना जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने रिवीजन स्वीकार करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश पारित कियारिवीजन में आरोप ।लगाया गया है कि संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही तथा की गई विवेचना निष्पक्ष नहीं थी। न्यायालय ने इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक समझी है।न्यायालय के इस आदेश को पुलिस जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब 11 फरवरी 2026 को होने वाली सुनवाई में आगे की कार्यवाही की दिशा तय होगी।

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Author: Liveupweb

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