विषय: कांग्रेस नेता अविनाश मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अपमानजनक पोस्ट डालकर उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने तथा सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से अपराध किए जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज किए जाने हेतु।

मान्यवर,

मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता संयोजक भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी वाराणसी जनपद का नागरिक होने के नाते, आपका ध्यान एक गम्भीर प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अविनाश मिश्रा, निवासी भेलूपुर, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट (प्रमाणस्वरूप प्रिंट-आउट संलग्न) पर लगातार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक, मानहानिकारक एवं उत्तेजक पोस्ट साझा की जा रही हैं। इनमें ‘वोट चोर गद्दी छोड़’, ‘नौकरी चोर गद्दी छोड़’, ‘राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस’ आदि जैसे शब्दों एवं प्रधानमंत्री जी की छवि के साथ अभद्र चित्रों का प्रयोग हुआ है।

इस प्रकार की हरकतें न केवल माननीय प्रधानमंत्री के पद एवं व्यक्तित्व की छवि बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास हैं, बल्कि इनके माध्यम से समाज में द्वेष, असंतोष व सार्वजनिक शांति भंग होने की भी संभावना है। उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 (मानहानि), धारा 351 (शांति भंग हेतु सामग्री का प्रसार), धारा 336 (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं।
अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों व संलग्न साक्ष्य/प्रिंटआउट के आधार पर उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक दण्डनीय कार्यवाही हेतु एफआईआर दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के सर्वाेच्च संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुँचाने का दुस्साहस न कर सके।
संलग्नक:
https://www.facebook.com/share/p/17F6Bc4msV/
आपत्तिजनक पोस्टों के प्रिंटआउट/स्क्रीनशॉट प्रमाण स्वरूप।
प्रार्थी
शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता संयोजक भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र








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