थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा सर्राफा व्यापारियों से लूट करने वाले शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई कठोर कार्यवाही।
दिनांक 09.02.2025 को थाना बड़ागांव क्षेत्र में स्थित अमित ज्वेलर्स पर तीन अभियुक्तों द्वारा दिनदहाड़े गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त प्रकरण में तीनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ व आत्मसमर्पण के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया था और घटना से संबंधित विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
घटना की प्रकृति, अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं गिरोहबद्ध गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.06.2025 को मु0अ0सं0 0284/25, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त विकास यादव, आशीष यादव उर्फ गोलू एवं शिवम यादव उर्फ कुंदन के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
गैंगस्टर अधिनियम की यह कार्यवाही पुलिस की दृढ़ पैरवी व कठोर अपराध-निरोधक नीति का परिणाम है, जिससे अभियुक्तों की चल-अचल संपत्ति, आर्थिक स्रोत, एवं संगठित नेटवर्क की जांच की जा सकेगी तथा इनके विरुद्ध प्रभावी दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान में तीनों अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं, और गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत उनकी रिमांड मांगी गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
गैंग के सदस्य आशीष यादव उर्फ गोलू यादव द्वारा गिरफ्तारी के उपरांत स्वयं को अल्पवयस्क (किशोर) बताते हुए कक्षा 8वीं की मार्कशीट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड में मामले को स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था।
किन्तु पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर यह तर्क दिया गया कि मार्कशीट एक विश्वसनीय आयु प्रमाण नहीं है और किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार अभियुक्त की वास्तविक आयु निर्धारण हेतु चिकित्सकीय परीक्षण (ऑसिफिकेशन टेस्ट) आवश्यक है।
परीक्षण में अभियुक्त की आयु 18 वर्ष से अधिक पाई गई, जिसके बाद किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामला पुनः जिला न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस की इस सुसंगत व विधिसम्मत कार्रवाई से अभियुक्त को झूठे अल्पवयस्क होने के आधार पर राहत प्राप्त करने से रोका गया। अब गैंगस्टर अधिनियम के तहत इन सभी पर और कठोर कार्यवाही की गई है।
